जयपुर। परिवहन राज्य मंत्री बृजेन्द्र ओला ने गुरुवार को विधान सभा में बताया कि व्यवसायिक वाहनों की फिटनेस नवीनीकरण हेतु संबंधित जिले में ही आवेदन किया जा सकेगा जहां वाहन पंजीकृत है।
परिवहन राज्य मंत्री Brijendra Singh ola ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में ओला ने कहा कि पूर्व में किसी भी जिले में वाणिज्यिक वाहन की फिटनेस vehicle fitness नवीनीकरण करवाया जा सकता था लेकिन इसमें विभाग को कई प्रकार खामियां मिली, इसे ध्यान में रखते हुए नवीन प्रक्रिया अपनाई गई है और यह व्यवस्था ही लागू रहेगी।
इससे पहले विधायक श्री गिरधारीलाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाकर निजी फिटनेस सेंटरों की अनुचित व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा को रोकने, उनकी आर्थिक व्यवहारिकता को सुनिश्चित करने एवं वाहन स्वामियों की सुविधा एवं सुगमता के उद्देश्य से पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन को फिटनेस नवीनीकरण हेतु आवेदन उस राजस्व जिले में कर सकता है जहां वाहन पंजीकृत है। यदि वाहन स्वामी ने पता परिवर्तन करवा रखा है तथा नियमित रूप से वहां कर जमा करवा रहा है तो उस जिले में आवेदन करने के निर्देश प्रदान किए गए है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लागू प्रक्रिया को निरस्त करने के संबंध में परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग के स्तर पर कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।
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