उदयपुर । शहर में विभिन्न दुकानों एवं भवन मालिकों द्वारा आम सड़क पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम अब सख्त कार्रवाई करेगा।
उपमहापौर पारस सिंघवी ने बताया कि निगम सीमा क्षेत्र में अवस्थित कई भवनों एवं दुकान स्वामियों द्वारा अपने भवन एवं दुकान सीमाओं से बाहर सार्वजनिक भूमि, आम सड़क अथवा फुटपाथ पर सामान रखकर व्यवसाय किया जा रहा है जिससे आमजन को आवागमन एवं सड़क मार्ग अधिकार के उपयोग में बाधा उत्पन्न होती है।
यातायात बाधित होता है। इस समस्या को लेकर शहरवासी कई बार महापौर गोविंद सिंह टाक एवं आयुक्त हिम्मत सिंह बारहठ से भी मिले थे। जिस पर संज्ञान लेते हुए निगम प्रशाशन ने आदेश जारी किए है की शहर के सौंदर्य को बनाए रखने एवं सड़कों पर यातायात को सुगम रखने के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 अंतर्गत पाबंद करते हुए आगाह किया है कि अपने भवन एवं दुकान की सीमाओं से बाहर सार्वजनिक भूमि आम सड़क फुटपाथ पर अतिक्रमण सामान रखकर व्यवसाय नहीं करें एवं इस प्रकार अतिक्रमण कर रखे गए सामान को तीन दिवस में स्वयं के स्तर पर हटा लेवे। यदि अतिक्रमियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो नगर निगम द्वारा बिना किसी नोटिस या सूचना के सामान जब्त कर जुर्माना वसूलने की नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति या फर्म की होगी।