उदयपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को देश भर के विभिन्न राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें सलूम्बर सहित राजस्थान की सात विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार उप चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया 18 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। मतदान 13 नवम्बर को तथा मतगणना 23 नवम्बर को उदयपुर में होगी। इसके साथ ही सलूम्बर जिले की राजस्व सीमा में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल के निर्देशन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्रसिंह राठौड़ ने मंगलवार शाम को राजनैतिक दलां के प्रतिनिधियों और मीडियाकर्मियों की पृथक-पृथक बैठक ली।
कलक्ट्रेट मिनी सभागार में आयोजित बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राठौड़ ने उप चुनाव कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशों से भी अवगत कराया। श्री राठौड़ ने बताया कि उप चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व उदयपुर जिला कलक्टर निभाएंगे, वहीं रिटर्निंग अधिकारी सलूम्बर उपखण्ड अधिकारी रहेंगे। नामांकन की संपूर्ण प्रक्रिया सलूम्बर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में होगी। आदर्श आचार संहिता सलूम्बर जिले की राजस्व सीमा में प्रभावी रहेगी।
यह रहेगा कार्यक्रम
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 18 अक्टूबर को उप चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर रहेगी। नामांकन की संवीक्षा 28 अक्टूबर को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर रहेगी। 13 नवम्बर को सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के 296 मुख्य एवं 6 सहायक मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। मतगणना 23 नवम्बर को उदयपुर जिला मुख्यालय पर होगी।
2 लाख 97 हजार से अधिक मतदाता करेंगे मतदान
श्री राठौड़ ने बताया कि सलूम्बर उपचुनाव के लिए कुल 2 लाख 97 हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इसमें 151394 पुरूष तथा 146251 महिला मतदाता शामिल हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जा सकेगा।
आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए टीमें सक्रिय
उप चुनाव को लेकर सलूम्बर राजस्व जिला सीमा में आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर टीमें सक्रिय हो गई हैं। आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे दरम्यान सभी राजकीय कार्यालय परिसरों से जनप्रतिनिधियों के फोटो तथा सरकार की योजनाओं से जुड़े पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर हटवाए जा रहे हैं। इसके लिए निगरानी दल स्थानीय प्रशासन के सहयोग से काम में जुट गए हैं। 48 घंटों के दरम्यान सार्वजनिक स्थलों यथा बस स्टैंड आदि से होर्डिंग्स वगैरा हटवाए जाएंगे। वहीं 72 घंटे के भीतर निजी स्थलों से होर्डिंग्स आदि हटवा कर चुनाव आयोग को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।
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