जयपुर। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ राजस्थान में अब सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने रविवार रात को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। पढ़े पूरी गाइड लाइन।
- विवाह संबंधी समारोह में भाग लेने वाले मेहमानों की संख्या 100 की। पहले यह संख्या 200 थी।
- शहरी क्षेत्र में कक्षा 1 से 9 तक की कक्षाएं बंद रहेंगी. इस संबंध में राजस्थान गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
- कॉलेज के अंतिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी यूजी व पीजी की नियमित गतिविधियां बंद रहेगी लेकिन प्रायोगिक कक्षा के लिए स्टूडेंट से लिखित अनुमति जरूरी होगी।
- किसी कॉलेज या स्कूल में कोविड केस पाए जाने पर संबंधित अधिकारी द्वारा बंद किया जा सकेगा।
- जिला कलक्टर के आधार पर रात्रि कालीन कर्फ्यू के बारे में निर्णय स्थानीय स्तर पर तय किया जाएगा पर रात 8 बजे से पूर्व एवं सुबह 6 बजे के पश्चात कर्फ्यू के लिए जयपुर से सरकार की अनुमति लेनी होगी।
- सिनेमा हॉल/ थियेटर्स/ मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे
- स्विमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति नहीं होगी.