उदयपुर। व्यापारियों द्वारा दुकान के बाहर सामान रखकर व्यापार करने वालों के खिलाफ नगर निगम उदयपुर द्वारा अब से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
नगर निगम उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि उदयपुर शहर में कई व्यापारियों द्वारा दुकानों का सामान सड़कों पर फैलाया जाता है इस कारण पैदल चलने वाले राहगीरों के साथ-साथ वाहन चालकों को आवागमन में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है।
कई बार आमजन द्वारा नगर निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस हेतु उलाहना दी जाती है। लोगों द्वारा नगर निगम में शिकायत भी की गई, इसी पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक एवं आयुक्त हिम्मत सिंह बारहठ ने नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों की पालना में सोमवार को स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा ने देहली गेट, धान मंडी, मंडी की नाल, लखारा चौक, काली बावड़ी आदि क्षेत्रों में घूमते हुए लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया।
शर्मा ने लोगों को आगाह किया है कि अब से दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का सामान पाया जाता है तो सामान को जब्त करने की कार्यवाही करते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 245 में कार्रवाई की जाएगी जिसमें संबंधित व्यापारी से 5000 का जुर्माना वसूला जाएगा साथ ही इसमें 2 माह का कारावास भी संभव है।
महापौर उपमहापौर ने कि लोगों से अपील
महापौर गोविंद सिंह टाक एवं उप महापौर सिंघवी ने उदयपुर शहर की व्यवस्था को बनाए रखने हेतु सभी व्यापारियों से अपील की है कि वह अपने सामान दुकान के भीतर रखकर ही व्यापार करें, सड़क पर फैलाए गए सामान से राहगीरों के साथ-साथ वाहन चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अपना सहयोग देते हुए दुकान के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण नहीं करें।